
करीब डेढ़ माह पूर्व युवती को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में श्यामदेउरवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपहृत युवती को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा युवती से शादी करने के साक्ष्य मिलने पर मुकदमे में नई धारा भी बढ़ाई गई है।
पुलिस के अनुसार, 16 मई 2026 को धर्मेंद्र उर्फ गुरुदीप गुप्ता पुत्र राम कृपाल गुप्ता, निवासी लक्ष्मीपुर टोला अमहवा, थाना पनियरा (वर्तमान पता ग्राम मोहना, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर) वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। पीड़ित की तहरीर पर 18 मई 2026 को थाना श्यामदेउरवा में मुकदमा अपराध संख्या 142/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस अधीक्षक महराजगंज शक्ति मोहन अवस्थी (आईपीएस) के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ (पीपीएस) तथा क्षेत्राधिकारी सदर अंकुर गौतम (पीपीएस) के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्यामदेउरवा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मामले की जांच तेज करते हुए 7 जुलाई 2026 को युवती को सकुशल बरामद कर लिया तथा आरोपी धर्मेंद्र उर्फ गुरुदीप गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने युवती से शादी कर ली थी। इसके साक्ष्य मिलने पर मुकदमे में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र उर्फ गुरुदीप गुप्ता पुत्र राम कृपाल गुप्ता, निवासी लक्ष्मीपुर टोला अमहवा, थाना पनियरा (वर्तमान पता ग्राम मोहना, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर) है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक मंगल प्रसाद, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, हेड कांस्टेबल शम्भू यादव तथा महिला कांस्टेबल प्रतिमा सिंह शामिल रहीं।



