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ITR भरने में हो गई गलती? घबराएं नहीं! जानें करेक्शन विंडो और लेट फीस का पूरा गणित

Satya Report: अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय पर जमा करना, आर्थिक जुर्माने, बढ़ते ब्याज और कानूनी मुश्किलों से बचने के लिए बहुत जरूरी है. हालांकि, कई टैक्सपेयर, खास डेडलाइंस के बारे में जानकारी न होने के कारण, अनजाने में इन मौकों से चूक जाते हैं. ऐसे में ये समझना काफी जरूरी है कि आखिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन कौन कौन सी हैं. किस टैक्सपेयर को आईटीआर भरने का कौन सा फॉर्म जरूरी है. एडवांस टैक्स भरने की डेडलाइंस क्या हैं. आइए इन तमाम बातों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं…

ITR भरने में हो गई गलती? घबराएं नहीं! जानें करेक्शन विंडो और लेट फीस का पूरा गणित
ITR भरने में हो गई गलती? घबराएं नहीं! जानें करेक्शन विंडो और लेट फीस का पूरा गणित

FY 202526 के लिए इनकम टैक्स गाइड

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर की कैटेगरी और ऑडिट स्टेटस के आधार पर कई जरूरी तारीखें तय की हैं. कृपया ध्यान दें कि ये तारीखें मौजूदा शेड्यूल के हिसाब से हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कभीकभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए समयसीमा बढ़ा देता है.

ITR फाइल करने की डेडलाइंस

  1. सही डेडलाइन इस बात पर निर्भर करती है कि आप नौकरीपेशा हैं, बिजनेसमैन हैं, या आपके लिए टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है.
  2. नौकरीपेशा लोग, पेंशनर और इन्वेस्टर : ITR1, ITR2 — 31 जुलाई 2026
  3. फ्रीलांसर, प्रोफेशनल और छोटे बिज़नेस: ITR3, ITR4 — 31 अगस्त 2026
  4. जिन बिजनेस या प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स ऑडिट ज़रूरी है: ITR3, ITR4 — 31 अक्टूबर 2026
  5. देरी से रिटर्न : सभी फॉर्म — 31 दिसंबर 2026
  6. रिवाइज्ड रिटर्न : सभी फॉर्म — 31 दिसंबर 2026
  7. अपडेटेड रिटर्न: ITRU — 31 मार्च 2029

एडवांस टैक्स और TDS की डेडलाइंस

सालाना रिटर्न के अलावा, टैक्सपेयर को पूरे साल नियमों का लगातार पालन सुनिश्चित करने के लिए एडवांस टैक्स और TDS से जुड़ी अपनी ज़िम्मेदारियों पर भी नजर रखनी चाहिए.

एडवांस टैक्स का शेड्यूल:

  • 15% : 15 जून 2025
  • 45% : 15 सितंबर 2025
  • 75% : 15 दिसंबर 2025
  • 100% : 15 मार्च 2026

TDS/TCS रिटर्न की डेडलाइन

  • Q1 : 31 जुलाई 2025
  • Q2 : 31 अक्टूबर 2025
  • Q3 : 31 जनवरी 2026
  • Q4 : 31 मई 2026

TDS/TCS पेमेंट: हर महीने का पेमेंट अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना जरूरी है .

Belated बनाम Revised बनाम Updated रिटर्न

अगर आप कोई डेडलाइन चूक जाते हैं या कोई गलती पकड़ में आती है, तो इनकमटैक्स एक्ट आपको अपनी स्थिति सुधारने के तीन अलगअलग तरीके देता है:

  1. Belated Return ): यह तब भरा जाता है जब ओरिजिनल डेडलाइन चूक जाती है. इसमें आमतौर पर धारा 234F के तहत पेनल्टी और साथ में लागू ब्याज देना पड़ता है.
  2. Revised Return ): इसका इस्तेमाल पहले भरे गए रिटर्न में रह गई कमियों या गलतियों को ठीक करने के लिए किया जाता है. यह रिकॉर्ड तो ठीक कर देता है, लेकिन अगर कोई नया टैक्स बनता है, तो उसे ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है.
  3. Updated Return : बजट 2022 में शुरू किया गया यह तरीका टैक्सपेयर्स को अपनी ऐसी इनकम बताने का मौका देता है जो Belated/Revised रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म होने के बाद भी छूट गई हो. यह संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 24 महीने तक उपलब्ध रहता है .

इन तारीखों और सुधार के तरीकों को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपका टैक्स रिकॉर्ड साफसुथरा रहे और आपको पेनल्टी के रूप में बेवजह पैसे खर्च न करने पड़ें.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी 7 ITR फॉर्म नोटिफाई किए

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 202627 के लिए सभी रिटर्न फॉर्म को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया है. जबकि फॉर्म 1 और 4—जिनका इस्तेमाल आम तौर पर छोटे और मध्यम करदाता करते हैं—30 मार्च को जारी किए गए थे, बाकी फॉर्म और अपडेटेड फाइलिंग के लिए ITRU इस मंगलवार को जारी किए गए. इन नोटिफिकेशन्स के फाइनल होने के साथ, अब व्यक्ति और कॉर्पोरेट संस्थाएं 202526 फाइनेंशियल ईयर में हुई इनकम के लिए फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं.

डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि उसका ईफाइलिंग पोर्टल इस ट्रांजिशनल दौर में पुराने और अपडेटेड, दोनों इनकम टैक्स एक्ट्स के तहत कंप्लायंस को संभालने के लिए तैयार है. नतीजतन, पिछले सालों से जुड़े कोई भी चल रहे असेसमेंट या अपील तब तक पुराने एक्ट के तहत ही आगे बढ़ेंगे, जब तक वे पूरी तरह से हल नहीं हो जाते. जो करदाता इस जुलाई में AY 202627 के लिए रिटर्न जमा करेंगे, वे पिछले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत तय किए गए खास फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे.

ITR फॉर्म्स को इनकम के सोर्स और वॉल्यूम के आधार पर बांटा गया है:

  1. ITR1 : उन रेजिडेंट व्यक्तियों के लिए एक आसान फॉर्म, जिनकी कुल इनकम ₹50 लाख तक है. इसमें सैलरी, एक घर की प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम और थोड़ीबहुत खेती से होने वाली इनकम शामिल है.
  2. ITR2: उन व्यक्तियों और HUFs के लिए, जो कैपिटल गेन्स से कमाते हैं, लेकिन जिनका किसी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट नहीं होता.
  3. ITR3: उन व्यक्तियों और HUFs के लिए खास तौर पर बनाया गया है, जो सोल प्रोप्राइटर के तौर पर काम करते हैं या कोई रेगुलर प्रोफेशन करते हैं.
  4. ITR4 : उन व्यक्तियों, HUFs और फर्म्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिनकी इनकम ₹50 लाख तक है और जो अनुमानित बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटीज से होती है.
  5. ITR5 और 6: ITR5 LLPs, फर्म्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, जबकि ITR6 उन कंपनियों के लिए ज़रूरी है, जो कंपनीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं.
  6. ITR7: खास तौर पर चैरिटेबल ट्रस्ट्स और अलगअलग नॉनप्रॉफिट संस्थाओं के लिए रखा गया है.

contact.satyareport@gmail.com

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