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कोटा में पकड़ा गया हिंदू महिलाओं को फंसाने वाला नेटवर्क, जिसने चौंका दिया सबको

कोटा. शहर में एक कथित व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. शिकायतकर्ताओं के अनुसार, इस ग्रुप में हिंदू लड़कियों और महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाने, उनका धार्मिक और मानसिक शोषण करने और आपत्तिजनक सामग्री तैयार कर ब्लैकमेल करने जैसी बातें की जा रही थी. मामले में विजयनगर निवासी मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान को मुख्य आरोपी बताया गया है.

कोटा में पकड़ा गया हिंदू महिलाओं को फंसाने वाला नेटवर्क, जिसने चौंका दिया सबको

शिकायत के अनुसार, ग्रुप में कथित तौर पर ऐसे संदेश साझा किए गए जिनमें हिंदू युवतियों को प्रेम संबंधों के माध्यम से फंसाने, उन्हें गर्भवती करने और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने जैसी बातें लिखी गई थी. इसके अलावा नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने, धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल करने संबंधी चर्चाओं का भी दावा किया गया है.

शिकायतकर्ता योगेश रेनवाल, जो बजरंग दल से जुड़े बताए जाते हैं,उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी पिछले कई वर्षों से टेलीग्राम, स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पाकिस्तान से जुड़े कुछ लोगों या संगठनों के संपर्क में था. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने कथित तौर पर अपना नाम बदलकर मोइन खान रखा था और धर्म परिवर्तन कर लिया था. आरोप है कि विदेशी संपर्कों के माध्यम से हिंदू लड़कियों और महिलाओं को टारगेट करने की साजिश रची जा रही थी. एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार, आरोपी महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को बहलाफुसलाकर धार्मिक अपमान करवाने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और आपत्तिजनक सामग्री तैयार करने में शामिल था. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि ऐसी सामग्री को आगे प्रसारित करने की भी योजना बनाई जा रही थी.

ऑडियो क्लिप और डिजिटल सबूतों की जांच
मामले से जुड़े कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में शादीशुदा हिंदू महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के वीडियो बनाने और उनमें धार्मिक प्रतीकों को प्रमुखता से दिखाने की बात होने का दावा किया गया है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आरोपी के मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री बरामद हुई है. पुलिस इन सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है. विजयनगर पुलिस थाने में 15 जून 2026 को मामला दर्ज किया गया. आरोपी मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 , 196 , 299, 352 और आईटी एक्ट की धारा 66, 67 और 67A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है. अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान अन्य संदिग्धों की भूमिका सामने आने पर आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.

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