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Pune Minor Girl Murder | 4 साल की मासूम से हैवानियत के बाद हत्या; 65 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार, भारी आक्रोश के बाद हाईवे जाम

Satya Report: महाराष्ट्र में पुणे जिले के एक गांव में चार वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने और उसकी हत्या करने के आरोप में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को भोर तहसील में हुई घटना के सिलसिले में 65 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

Pune Minor Girl Murder | 4 साल की मासूम से हैवानियत के बाद हत्या; 65 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार, भारी आक्रोश के बाद हाईवे जाम
Pune Minor Girl Murder | 4 साल की मासूम से हैवानियत के बाद हत्या; 65 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार, भारी आक्रोश के बाद हाईवे जाम

खाने का लालच देकर बाड़े में ले गया दरिंदा 

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह दिल दहला देने वाली घटना शुक्रवार को हुई। आरोपी ने मासूम बच्ची को भोजन का लालच देकर फुसलाया और उसे मवेशियों के एक सुनसान बाड़े में ले गया। वहाँ आरोपी ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया और अपनी पहचान उजागर होने के डर से या हैवानियत की हदें पार करते हुए उसकी हत्या कर दी।

CCTV फुटेज से खुला राज

जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान एक निजी आवास में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिसमें आरोपी उस मासूम बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए साफ दिखाई दिया। इसी पुख्ता सबूत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया और पुलिस चौकी पर सैकड़ों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

बाद में भीड़ ने मुंबईबेंगलुरु राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया जिससे यातायात बाधित हो गया।
पुणे के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में 15 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा।

सड़क पर उतरा जनसैलाब: हाईवे किया जाम

इस घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा।

पुलिस चौकी का घेराव: सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस चौकी को घेर लिया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की।

हाईवे जाम: आक्रोशित भीड़ ने मुंबईबेंगलुरु राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे कई घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। 

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