
नई दिल्ली/लखनऊ, अमृत विचार। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की एक रिक्त राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होगा। तीनों चुनावों के लिए मतदान 16 अक्टूबर 2026 को कराया जाएगा।
29 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना
चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर 2026 को जारी होगी। उम्मीदवार 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे।
यदि मतदान की स्थिति बनती है तो 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान खत्म होने के बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।
यूपी की 10 सीटों पर इन सदस्यों का कार्यकाल हो रहा समाप्त
उत्तर प्रदेश में जिन 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें:
- अरुण सिंह — भाजपा
- गीता शाक्य — भाजपा
- नीरज शेखर — भाजपा
- बृजलाल — भाजपा
- रामगोपाल यादव — सपा
- रामजी गौतम — बसपा
- बी.एल. वर्मा — भाजपा
- सीमा द्विवेदी — भाजपा
- डॉ. दिनेश शर्मा — भाजपा
- हरदीप सिंह पुरी — भाजपा
इन 10 सीटों में वर्तमान में आठ भाजपा, एक सपा और एक बसपा के पास है। डॉ. दिनेश शर्मा का कार्यकाल भी 25 नवंबर तक था, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनकी सीट पर भी चुनाव कराया जाएगा।
सपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव तथा बसपा के रामजी गौतम का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है।
उत्तराखंड की एक सीट पर भी चुनाव
उत्तराखंड में भाजपा के नरेश बंसल की राज्यसभा सीट का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस सीट के लिए भी 16 अक्टूबर को मतदान होगा।
पश्चिम बंगाल की खाली सीट पर उपचुनाव
पश्चिम बंगाल की एक रिक्त राज्यसभा सीट पर भी इसी दिन उपचुनाव कराया जाएगा। दी गई जानकारी के मुताबिक टीएमसी की राज्यसभा सदस्य रुक्मिणी मल्लिक ने 16 जुलाई 2026 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उनकी सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2032 तक था।
रुक्मिणी मल्लिक फरवरी 2026 में राज्यसभा के लिए नामित हुई थीं और अप्रैल 2026 में उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। उनके इस्तीफे के बाद यह सीट रिक्त हुई।
राज्यसभा चुनाव में कैसे होता है मतदान?
राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके करीब एकतिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल होता है।
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