Uttar Pradesh

नोएडा में 30 अप्रैल से लेकर 8 मई तक धारा 163 लागू, हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर

Satya Report: नोएडा में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद नोएडा कमिश्नरेट पुलिस  पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। आगामी 1 मई  को मजदूर दिवस और अन्य कार्यक्रमों के दौरान कानूनव्यवस्था बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस को ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व इस दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे देखते हुए जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 163 लागू कर दी गई है।

नोएडा में 30 अप्रैल से लेकर 8 मई तक धारा 163 लागू, हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर
नोएडा में 30 अप्रैल से लेकर 8 मई तक धारा 163 लागू, हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर

​गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में 30 अप्रैल 2026 से लेकर 8 मई 2026 तक धारा 163 प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी और किसी भी प्रकार के अवैध जमावड़े या प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

​सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत पुलिस बल द्वारा जिले के विभिन्न संवेदनशील इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना और उपद्रवियों को कड़ा संदेश देना है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पूरी तरह पालन करें और शहर में शांति बनाए रखे।

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