
विधि संवाददाता/सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के नोहरेपुर गांव में करीब 16 वर्ष पूर्व हुए अयोध्या बक्श सिंह हत्याकांड में जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी गिरीश कुमार पांडेय और सतीश पांडेय को दोषी ठहराते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों दोषियों को 25 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। वहीं मामले के तीसरे आरोपी विनीत पांडेय की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी है।
डीजीसी क्रिमिनल पवन कुमार दूबे के मुताबिक, अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के नोहरेपुर मौजा रघुनाथपुर निवासी अयोध्या बक्श सिंह का गांव के ही गिरीश कुमार पांडेय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अभियोजन के अनुसार, 30 जुलाई 2010 को अयोध्या बक्श सिंह की लाइसेंसी रायफल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अभियोजन ने पेश किए आठ गवाह
घटना के दौरान बीचबचाव करने पहुंचे मृतक के पुत्र मान सिंह के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की थी। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र जितेंद्र सिंह की तहरीर पर गिरीश कुमार पांडेय, सतीश पांडेय और विनीत पांडेय के खिलाफ हत्या समेत अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह व बचाव पक्ष ने चार गवाहों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गिरीश और सतीश को दोषी करार दिया। अब 25 सितंबर को अदालत दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगी।


