
डिजिटल डेस्क लखनऊः अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और यात्रा के दौरान स्टेशन या ट्रेन में पानी, आइसक्रीम या अन्य खानेपीने की चीजें खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यात्रियों को अनधिकृत खाद्य और पेय पदार्थों से बचाने के लिए IRCTC ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर जांच अभियान तेज कर दिया है। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बिना मंजूरी वाले खाद्य और पेय उत्पाद जब्त किए गए हैं।
नॉर्थ जोन में 8,349 पानी की बोतलें जब्त
IRCTC की जांच के दौरान नॉर्थ जोन में कुल 8,349 अनधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें जब्त की गईं।
28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच लखनऊ क्षेत्र में 117 ट्रेनों की जांच की गई। इस दौरान अकेले लखनऊ क्षेत्र से 5,241 पानी की बोतलें जब्त की गईं।
इसके बाद 10 अगस्त को चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस की टीम ने अंबाला, लुधियाना, अमृतसर, कटरा और जम्मू समेत कई स्टेशनों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान 51 ट्रेनों की जांच की गई और 3,108 बोतलें जब्त की गईं।
आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क भी मिला
IRCTC की कार्रवाई सिर्फ पैकेज्ड पानी तक सीमित नहीं रही। अंबाला में हुई दो औचक जांच के दौरान IRCTC की क्विक रिस्पॉन्स टीम ने अनधिकृत सामान के 13 कार्टन जब्त किए। इनमें आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क जैसे उत्पाद शामिल थे।
वहीं, सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान बिना मंजूरी वाली आइसक्रीम, पेय पदार्थ और पैकेज्ड पानी भी मिला। इन उत्पादों को कार्रवाई के लिए जब्त कर लिया गया।
कई रेलवे जोन में जारी है जांच अभियान
IRCTC की टीमें अलगअलग रेलवे जोन में भी कैटरिंग और खाद्यपेय पदार्थों की जांच कर रही हैं।
पश्चिमी जोन के साबरमती स्टेशन पर ट्रेन नंबर 19223 और 19031 की जांच के दौरान अनधिकृत पैकेज्ड पानी और छाछ ट्रेन में लोड होते मिले।
इसी तरह हावड़ा में 8 अगस्त को की गई जांच के दौरान बिना मंजूरी वाले खाद्य और पेय पदार्थ जब्त किए गए। बाद में जब्त सामान को नष्ट कर दिया गया।
https://twitter.com/IRCTCofficial/status/2086176120379204069?s=20
सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं, कैटरिंग व्यवस्था भी जांच के दायरे में
IRCTC की क्विक रिस्पॉन्स टीमें ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग से जुड़ी कई व्यवस्थाओं की भी जांच कर रही हैं। इनमें ओवरचार्जिंग, कर्मचारियों के दस्तावेज, साफसफाई, हाइजीन, पेस्ट कंट्रोल, कैटरिंग उपकरण और यात्रियों को दी जा रही सेवाएं शामिल हैं।
इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना तथा कैटरिंग सेवाओं में नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है।
नियम तोड़े तो कैटरिंग लाइसेंस पर भी कार्रवाई
IRCTC ने कैटरिंग सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि उनके कर्मचारी किसी भी अनधिकृत खाद्य या पेय पदार्थ को ट्रेन में लोड, स्टोर या बेचें नहीं।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कैटरिंग सेवा प्रदाता के खिलाफ लाइसेंस की शर्तों के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
ः



