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​Damaged Note Exchange: फटे नोट को बेकार न समझें! बैंक में जाकर ऐसे बदलें खराब नोट, जानें RBI के नियम

Damaged Note Exchange: अगर आपके पास भी फटे खराब नोट हैं और दुकानदार उस नोट को लेने से मना कर देते हैं, ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं हैं और अगर आपको लगता है कि, अब वो नोट किसी काम का नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खराब, गंदे, फटे नोट को आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक की शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय में जाकर भी बदल सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है तरीका ? 

​Damaged Note Exchange: फटे नोट को बेकार न समझें! बैंक में जाकर ऐसे बदलें खराब नोट, जानें RBI के नियम

नोट बदलने के नियम

1. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 कटेफटे नोट बदल सकता है, जिनकी कुल कीमत ₹5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. ₹5,000 तक की कुल वैल्यू वाले नोटों का बैंक काउंटर पर तुरंत नकद भुगतान कर दिया जाता है।

3. यदि नोटों की कीमत ₹5,000 से अधिक है, तो बैंक उन्हें स्वीकार करके राशि आपके बैंक खाते में जमा करता है।

4.  यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है, इसके लिए बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं ले सकता।

5. नोट पर महात्मा गांधी का वाटरमार्क, सीरियल नंबर और गवर्नर के हस्ताक्षर साफ दिखाई देने चाहिए। 

बैंक में खाता न होने पर कैसे बदले नोट?

अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास फटी , जली, खराब नोट है, जिसका बैंक में खाता नहीं है, तो वो भी नोट बदल सकता है। 
यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है, बैंक इसके लिए कोई चार्ज नहीं ले सकता।

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, नोट बदलने के लिए बैंक खाता होना जरूरी नहीं है।

इस बात का रखें ध्यान

1. जब नोट बदलने जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे नोट की पहचान साफ होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा विशेषताएं मौजूद होनी चाहिए। 

2. जानबूझकर जलाए गए या बहुत टुकड़ों में कटे नोट सामान्य बैंक शाखाओं में नहीं बदले जाते हैं, इन्हें केवल RBI के कार्यालय में ही स्वीकार किया जाता है।

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