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​पेंशनरों के लिए जरूरी खबर! जीवित प्रमाण पत्र देते समय साथ ले जाएं ये अहम दस्तावेज, 80+ वालों के लिए भी खास निर्देश

​पेंशनरों के लिए जरूरी खबर! जीवित प्रमाण पत्र देते समय साथ ले जाएं ये अहम दस्तावेज, 80+ वालों के लिए भी खास निर्देश

लखनऊ, अमृत विचार। आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, लखनऊ ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए जीवित प्रमाण पत्र जमा करने को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। कोषागार की ओर से कहा गया है कि जीवित प्रमाण पत्र जमा करते समय बैंक पासबुक और फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी में से किसी एक दस्तावेज की मूल प्रति साथ लाएं। साथ ही बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो प्रति जीवित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र में एक नवीन फोटो भी चस्पा करनी होगी। कोषागार का कहना है कि इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने से भविष्य में पेंशन लाभ समय से प्रदान करने में सुविधा होगी।

80 वर्ष या अधिक उम्र वालों के लिए भी निर्देश

कोषागार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसे पेंशनर जिनके पास आयु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से निर्गत आयु प्रमाण पत्र संबंधित पटल सहायक को आवेदन के साथ उपलब्ध करा सकते हैं। कोषागार के अनुसार, इससे पात्र पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय से मिल सकेगा।

पेंशनर की मृत्यु होने पर तत्काल दें सूचना

प्रेस विज्ञप्ति में सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के जीवनकालीन अवशेष के लिए नामित व्यक्तियों को भी निर्देशित किया गया है। पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल कोषागार और संबंधित बैंक को इसकी सूचना देनी होगी। कोषागार ने स्पष्ट किया है कि यदि सूचना दिए बिना पेंशनर के खाते से किसी भी प्रकार की धनराशि निकाली जाती है तो उसकी वसूली भूराजस्व की भांति पेंशनर के उत्तराधिकारी की चलअचल संपत्ति से की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, लखनऊ के मुख्य कोषाधिकारी की ओर से जारी की गई है।

 

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