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​सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार: ‘हमें कोई धमका नहीं सकता’

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये फटकार 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने, वहां नारेबाजी करने और भीड़ को लेकर आने से जुड़े मामले में लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता को फटकराते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी डराृधमका नहीं सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाए हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि राहुल गांधी को खुद के आचरण को लेकर सफाई देनी होगी।

हमें सब कुछ पता है
हम कोई अलगथलग दुनिया में नहीं बैठे हैं। हमें पता है कि वे बाहर क्या बयान देते हैं और अदालत में क्या कहते हैं। हमें सब कुछ पता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट तक निकाला था मार्च
ये पूरी सुनवाई 12 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च से जुड़ी हुई है। इस दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने बाराखंभा रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकाला था। इस मार्च में हजारों लोग शामिल हुए थे। भीड़ के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे नेताओं ने वहां पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ याचिका दी थी। इस याचिका में कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक्शन लेने की मांग की गई थी।

राहुल के अलावा अखिलेश को भी नोटिस
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कथित SIR अनियमितताओं को लेकर शीर्ष अदालत तक मार्च करने के खिलाफ दायर याचिका पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य लोगों को नोटिस भी जारी किया है। ये सुनवाई उस याचिका पर हो रही थी, जो इंडिया ब्लॉक ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने के बाद जमा की थी। हालांकि, याचिका में कुछ खामियां होने के कारण कोर्ट ने उसमें सुधार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही 16 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई थी।

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