
टोहाना, हरियाणा: स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा की शिकायत ने शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी। छात्रा ने अपने ही स्कूल के पीजीटी केमिस्ट्री शिक्षक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए। मामला पुलिस तक पहुंचा तो शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने भी सख्त कदम उठाते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह मामला टोहाना के पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का है। यहां तैनात पीजीटी केमिस्ट्री शिक्षक अनूप कुमार पर स्कूल की ही एक छात्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। शिकायत सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया और पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी।
छात्रा की शिकायत के आधार पर शहर थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। घटना की जानकारी शिक्षा विभाग तक पहुंचने के बाद विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।
मामले में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार शिक्षक अनूप कुमार को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह आदेश स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया की ओर से जारी किया गया।
निलंबन के बाद शिक्षक का मुख्यालय पलवल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
शिक्षा विभाग ने आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी है, ताकि आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा सके।
इस मामले में पुलिस की कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ शिक्षा विभाग का कदम भी चर्चा में है। फिलहाल शिक्षक के खिलाफ दर्ज मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
Satya Report डिस्क्लेमर: यह समाचार उपलब्ध रिपोर्टों और विभागीय आदेश की जानकारी पर आधारित है। शिक्षक पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।



