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​​​​​खाने की मेज पर परोसा ऐसा जहर कि तीन रिश्तेदारों की चली गई जान, अदालत ने महिला को सुनाई उम्रकैद

​​​​​खाने की मेज पर परोसा ऐसा जहर कि तीन रिश्तेदारों की चली गई जान,  अदालत ने महिला को सुनाई उम्रकैद

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया में अपने ससुराल पक्ष के लोगों को जहरीले मशरूम खिलाकर हत्या करने के मामले में दोषी महिला एरिन पैटरसन को बड़ा झटका लगा है। विक्टोरिया कोर्ट ऑफ अपील ने उसकी याचिका खारिज करते हुए आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने माना कि पहले सुनाई गई सजा अपराध की गंभीरता के हिसाब से पर्याप्त नहीं थी।

अदालत के तीन जजों ने पैटरसन की अपील के सभी सात आधारों को खारिज कर दिया। इससे पहले उसे तीन रिश्तेदारों की हत्या के मामले में तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब अदालत के फैसले के बाद उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है।

लंच के बहाने बुलाया, खाने में मिलाए जहरीले मशरूम

मामला जुलाई 2023 का है। पैटरसन ने ग्रामीण विक्टोरिया स्थित अपने घर पर चार मेहमानों को लंच के लिए बुलाया था। उसने उन्हें बीफ वेलिंगटन परोसा, जिसमें बेहद जहरीले ‘डेथ कैप’ मशरूम मिलाए गए थे। खाना खाने के कुछ घंटों बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी।

इस घटना में उसके अलग रह रहे पति साइमन पैटरसन के माता-पिता डॉन और गेल पैटरसन तथा गेल की बहन हीथर विल्किंसन की मौत हो गई। हीथर के पति इयान विल्किंसन भी गंभीर रूप से बीमार हुए और कई सप्ताह अस्पताल में भर्ती रहे।

गलती से मशरूम डालने का दावा नहीं माना गया

पैटरसन ने खाना बनाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन उसका कहना था कि उसने स्वाद बेहतर करने की कोशिश में गलती से मशरूम का इस्तेमाल कर लिया। हालांकि, मुकदमे के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर जूरी ने उसकी दलील स्वीकार नहीं की। अदालत में यह भी बताया गया कि उसने मशरूम सुखाए थे और मेहमानों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें फेंक दिया था।

जुलाई 2025 में उसे दोषी ठहराया गया और सितंबर में सजा सुनाई गई। इसके बाद उसके वकीलों ने जूरी की निष्पक्षता, मोबाइल फोन डेटा और मुकदमे के दौरान पेश किए गए कुछ सबूतों को लेकर अपील की थी। अपील अदालत ने इन दलीलों को

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