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रेवाड़ी में 9 साल की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में म्यूजिक टीचर दोषी, अदालत ने सुनाई 5 साल की कठोर कैद

रेवाड़ी में 9 साल की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में म्यूजिक टीचर दोषी, अदालत ने सुनाई 5 साल की कठोर कैद

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में नौ वर्षीय छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने म्यूजिक टीचर को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

मां ने दर्ज कराई थी शिकायत

पुलिस के मुताबिक, शहर की रहने वाली एक महिला ने 29 दिसंबर 2021 को अपनी नौ वर्षीय बेटी के साथ हुई घटना की शिकायत महिला थाना रेवाड़ी में दर्ज कराई थी। बच्ची एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि स्कूल के म्यूजिक टीचर ने बच्ची के साथ अनुचित हरकत की। विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया भी गया, ताकि वह किसी को घटना के बारे में न बताए।

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला

शिकायत मिलने के बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य पेश किए गए। इन पर विचार करने के बाद फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत ने शिक्षक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का संदेश

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में रेवाड़ी पुलिस सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में तेजी से जांच कर दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।

सत्या रिपोर्ट डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध समाचार रिपोर्ट और पुलिस की जानकारी पर आधारित है। अदालत द्वारा सुनाई गई सजा का विवरण संबंधित रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

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