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आबकारी मामले में एमिक्स क्यूरी की नियुक्त करने को लेकर सहमति का इंतजार, कोर्ट सोमवार को देगा फैसला

आबकारी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को बरी करने के खिलाफ CBI की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की तरफ से केस लड़ने वाले लोगों की मंजूरी का इंतजार कर रहा है. मामले में सोमवार को ऑर्डर पास किया जाएगा.

आबकारी मामले में एमिक्स क्यूरी की नियुक्त करने को लेकर सहमति का इंतजार, कोर्ट सोमवार को देगा फैसला
आबकारी मामले में एमिक्स क्यूरी की नियुक्त करने को लेकर सहमति का इंतजार, कोर्ट सोमवार को देगा फैसला

ने एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल और दूसरों को बरी करने के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई 11 मई तक टाल दी.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह कहते हुए सुनवाई टाल दी कि कोर्ट केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को एमाक्स क्यूरी के तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वकीलों की सहमति का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट की कार्यवाही का बॉयकॉट करने का फैसला किया है.

जानें कोर्ट ने सीबीआई ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CBI की तरफ से पेश हुए. कोर्ट ने कहा कि मामले में एक और वकालतनामा फाइल किया गया है. आरोपी 16 के लिए, लेकिन जवाब फाइल करने का अधिकार अब बंद कर दिया गया. वकील ने कोर्ट से समय मांगा. कोर्ट ने जवाब रिकॉर्ड में ले लिया.

कोर्ट ने कहा कि हम सहमति का इंतजार कर रहे हैं. कोर्ट को बताया गया है कि पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी के खिलाफ 2 एप्लीकेशन फाइल की गई हैं. तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें पहले बहस करने की इजाजत दी जाए क्योंकि यह CBI की पिटीशन है. कोर्ट ने नोट किया कि एप्लीकेशन का जवाब फाइल कर दिया गया है.

कोर्ट ने कहा कि वह पहले मेंटेनेबिलिटी पर बहस शुरू करेगा. कोर्ट ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की तरफ से केस लड़ने वाले लोगों की मंजूरी का इंतजार कर रहा है.

सोमवार को पास किया जाएगा ऑर्डर

कोर्ट ने आगे कहा कि इस बारे में सोमवार को ऑर्डर पास किया जाएगा और मंगलवार को मेंटेनेबिलिटी पर बहस शुरू होगी. आपको बता दे की 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक समेत 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था. ट्रायल कोर्ट के फैसले को CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने उनके मामले की सुनवाई से हटने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी, अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट के सामने 4 बार पेश हुए और अपनी दलील रखी.

हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद तीनों ही नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को चिट्ठी लिखकर, उनकी कोर्ट की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लिया था. इस मामले पर कोर्ट ने कहा है कि तीनों ही लोगों के लिए अब एमाक्स क्यूरी नियुक्त करेगी. 12 मई से CBI की अपील पर सुनवाई शुरू होगी.

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