नई दिल्ली/पटना : राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट में 2 जून की रात कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटना सिविल कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में 10 जुलाई को फैसला सुनाएगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश कुमार देव की अदालत में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर के साथ उनके तीन सहयोगियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पांडेय की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
इसके अलावा मामले में गिरफ्तार दोनों सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। दोनों फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं। अदालत इन सभी याचिकाओं पर 10 जुलाई को अपना निर्णय सुनाएगी।
गौरतलब है कि 2 जून की रात खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने फैजल खान और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने फैजल खान की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत में दलील दी कि याचिका में उनकी कथित आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी छिपाई गई है। इसके बाद अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई के लिए निर्धारित की थी।
बुधवार को दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा।



