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​​​नौकरी दिलाने का भरोसा, युवती से मंगवाई निजी तस्वीरें, फिर ब्लैकमेलिंग; आरोपी गिरफ्तार

​​​नौकरी दिलाने का भरोसा, युवती से मंगवाई निजी तस्वीरें, फिर ब्लैकमेलिंग; आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग, छत्तीसगढ़: नौकरी की तलाश कर रही एक युवती को होम सर्विस का काम दिलाने का भरोसा देकर उसकी निजी तस्वीरें हासिल करने और बाद में उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर रुपये मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में रायपुर निवासी शिवा निषाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सोशल मीडिया पर महिला के नाम से फर्जी पहचान बनाकर युवती को अपने जाल में फंसाने का आरोप है।

फेसबुक पर फर्जी पहचान बनाकर किया संपर्क

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया था। इसी पहचान के जरिए उसने युवती से बातचीत शुरू की। आरोप है कि 18 अक्टूबर को आरोपी ने अपने मोबाइल नंबर से युवती से संपर्क कर काम करने की इच्छा पूछी। युवती के सहमत होने पर उसे दुर्ग में होम सर्विस का काम दिलाने का भरोसा दिया गया।

नौकरी के नाम पर मांगी निजी तस्वीरें

आरोप है कि रोजगार दिलाने की प्रक्रिया का हवाला देकर युवती से दो सामान्य तस्वीरें और एक निजी तस्वीर के साथ एक छोटा क्लिप भेजने को कहा गया। नौकरी मिलने की उम्मीद में युवती ने वॉट्सऐप के जरिए मांगी गई सामग्री भेज दी। बाद में लगातार संदेश आने पर उसे संदेह हुआ। जानकारी जुटाने पर कथित तौर पर पता चला कि फेसबुक पर महिला बनकर बातचीत करने वाला व्यक्ति वास्तव में पुरुष है और उसकी पहचान शिवा निषाद के रूप में हुई।

रुपये नहीं देने पर तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी

पुलिस के मुताबिक, निजी तस्वीरें हासिल करने के बाद आरोपी ने युवती से रुपये मांगने शुरू कर दिए। आरोप है कि उसने युवती पर राजनांदगांव में होम सर्विस का काम करने के लिए भी दबाव बनाया। युवती के इनकार करने पर उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी दी गई।

लगातार धमकियों और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने नेवई थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

24 अक्टूबर को आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने जांच के दौरान संबंधित मोबाइल नंबर के जरिए आरोपी से संपर्क किया और उसे थाने बुलाया। पूछताछ के बाद पुलिस ने 24 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:25 बजे शिवा निषाद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र के रामसागरपारा का निवासी बताया गया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 319 और 351 के तहत मामला दर्ज किया है। उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई।

सत्य रिपोर्ट डिस्क्लेमर: यह खबर पुलिस से संबंधित उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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