बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज जिला कोर्ट में चल रही आपराधिक मुकदमे की गुरुवार को सुनवाई हुई. एसीजेएम कोर्ट कक्ष संख्या 10 की कोर्ट में वादी मुकदमा की ओर से दूसरे गवाह अधिवक्ता अजय कुमार तिवारी बयान के दर्ज हुए. एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज ने गुरुवार को पप्पू यादव को तलब किया था, लेकिन न ही पप्पू यादव और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता अदालत में पेश हुआ. कोर्ट ने पप्पू यादव को हाजिर होने का अंतिम अवसर दिया है. अब 20 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई होगी.

सांसद राजेश रंजन उर्फ ने संसद परिसर में साधु संतों का छद्म भेष धारण करके चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया था. पप्पू यादव अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.
पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज हुआ है केस
इसके बाद सनातन धर्म के साथ ही साधु संतों और हिन्दुओं को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है. एफआईआर दर्ज कराने वाले सुशील मिश्रा अधिवक्ता व बीजेपी के विधि विभाग के प्रदेश सह संयोजक हैं.
पिछली सुनवाई में गवाह सुनील कुमार वर्मा ने वादी मुकदमा की ओर से अपना बयान दर्ज कराया था. इससे पहले की सुनवाई में शिकायतकर्ता अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा का बयान दर्ज हुआ था. सुशील मिश्रा ने संकलित साक्ष्यों को अदालत में पेश किया था.
भाजपा नेता ने दर्ज कराया है मुकदमा
पप्पू यादव खिलाफ भाजपा नेता सुशील कुमार मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया है. सांसद राजेश रंजन उर्फ उर्फ पप्पू यादव के विरुद्ध बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 10 योगेश जैन ने आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया था. BNS की धारा 318 /338/196/298/299/356 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है.



