
उत्तर प्रदेश के आगरा में नाबालिग बालिका से देह व्यापार कराने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने नाबालिग की नानी समेत तीनों दोषियों को सात-सात साल के कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2023 में सामने आया था, जब एक एनजीओ की सूचना पर पुलिस ने ताजगंज क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर नाबालिग बालिका को बरामद किया था।
होटल में नाबालिग के शोषण की मिली थी सूचना
मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। 14 दिसंबर 2023 को एक एनजीओ की सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी थी कि शिल्पग्राम पार्किंग के पास स्थित होटल अंश पैलेस में एक नाबालिग बालिका का शोषण कराया जा रहा है।
सूचना के अनुसार, वहां ग्राहकों को बुलाकर बालिका का शोषण किए जाने का आरोप था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की और होटल में दबिश दी।
पुलिस ने होटल से बालिका को किया बरामद
पुलिस टीम ने होटल में छापेमारी के दौरान नाबालिग को आरोपी बलवीर राठौर के साथ बरामद किया। मौके से शराब की बोतल समेत कुछ अन्य सामान भी मिलने की बात सामने आई।
पूछताछ के दौरान बालिका ने पुलिस को अपनी उम्र 17 वर्ष बताई। उसने कथित तौर पर बताया कि वह अपनी नानी के साथ रहती थी और आरोप लगाया कि नानी ही उसे गलत काम के लिए भेजती थी। जांच के दौरान मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका भी सामने आई।
नानी समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने नाबालिग की नानी के अलावा बलवीर राठौर और डूंगर सिंह उर्फ भोला को गिरफ्तार किया। दोनों अन्य आरोपी आगरा के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले बताए गए।
वहीं, मामले में नाम सामने आए एक अन्य आरोपी राजकुमार उर्फ राजा के मौके से फरार होने की जानकारी दी गई थी।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 12 दिसंबर 2024 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में हुई।
अदालत ने तीनों को सुनाई 7 साल की सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी माना गया। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सभी को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
वर्ष 2023 में सामने आए इस मामले में अदालत के फैसले के बाद नाबालिग के शोषण से जुड़े प्रकरण में तीन आरोपियों को सजा हुई है।



